श्रीनगर एयरपोर्ट का एग्जीक्यूटिव लाउंज बिना किराए लीज पर दिया, एएआई के अफसरों पर केस दर्ज

चंडीगढ़ (संजीव महाजन).आर्टिकल 370 हटने के बाद सीबीआई ने कश्मीर में चल रहे घपलों को उजागर कर आरोपियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। पहला केस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के अफसरों पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और जालसाजी का दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने एयरपोर्ट पर एग्जीक्यूटिव लाउंज ऑपरेट करने वाली गोल्डन चेरियट हॉस्पिटेलिटी सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड को 2014 में टेंडर की फॉर्मेलिटी के बिना 5 साल के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट का लाउंज लीज पर दे दिया। इसके लिए सवा चार करोड़ रुपए बैंक गारंटी जमा करवानी थी लेकिन कंपनी ने मात्र 81 लाख ही जमा करवाए। प्रति माह 13.55 लाख रुपए किराया भी नहीं दिया। जिससे सरकार को 8 करोड़ से जयादा का नुकसान हुआ।

कौन-कौन आरोपी

श्रीनगर एयरपोर्ट पर बतौर मैनेजर कमर्शियल तैनात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रवीण कुमार कनौजिया, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल एजाज अब्दुल्ला, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट वरिंदर अग्रवाल और एएआई के अज्ञात अफसरों पर 420,120 बी और जम्मू एंड कश्मीर एक्ट की धारा 5 के तहत करप्शन एक्ट का केस दर्ज किया है।

20 दिन की जांच के बाद मामला दर्ज

7 अक्टूबर को घपले की जानकारी सीबीआई को मिली। इसकी जांच सीबीआई के डीएसपी अशोक कालरा को दी गई। उन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट का रिकाॅर्ड सील कर 20 दिनों तक जांच की। उसके बाद सोर्स इन्फॉर्मेशन के आधार पर 26 अक्टूबर को श्रीनगर यूनिट की एंटी करप्शन यूनिट ने मामले में एफआईआर दर्ज की। जांच में सामने आया कि हॉस्पिटेलिटी कंपनी के नुमाइंदों की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के श्रीनगर से लेकर दिल्ली आॅफिस में बैठे अफसरों से लगातार संपर्क में थे। टेंडर के अनुसार एग्जीक्यूटिव लाउंज लीज पर लेने के लिए 81 लाख रुपए प्रति साल के हिसाब से सवा चार करोड़ रुपए जमा करवाने थे। लेकिन इस कंपनी ने नहीं दिए। इसने सिर्फ एक साल के 81 लाख रुपए जमा करवाए। साथ ही कंपनी ने प्रति माह रकम भी नहीं दी।

जेएंडके करप्शन एक्ट की धारा क्यों

जेएंडके की धारा इसलिए लगाई है, क्योंकि अभी जेएंडके में चाहे आर्टिकल 370 हट गया है, लेकिन वहां अभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से करप्शन एक्ट की अलग नोटिफिकेशन नहीं की गई है।

बैंक गारंटी जब्त होने के बावजूद काम करती रही कंपनी

किराया न देने की वजह से कंपनी की 81 लाख की बैंक गारंटी पहले ही साल अथॉरिटी ने जब्त कर ली। लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए कंपनी किराया न देने के बावजूद 5 साल की टर्म (अगस्त 2019) पूरी हाेने के बाद भी अक्टूबर 2019 तक लाउंज ऑपरेट कर रही थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार अथॉरिटी ने कंपनी काे न तो लाउंज खाली करने को कहा था और न ही पैसा वसूलने की कोशिश की। अब सीबीआई ने लाउंज सील कर दिया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। सीबीआई 30 अक्टूबर को कंपनी के वाइस प्रेजिडेंट के घर भी पूछताछ के लिए जाएगी।



आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
Executive Lounge of Srinagar Airport leased


from Dainik Bhaskar /national/news/executive-lounge-of-srinagar-airport-leased-01674683.html

Comments

Popular posts from this blog

मोहम्मद सिराज के मुरीद सलमान बट:पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा- सिराज की बॉडी लैंग्वेज और एग्रेशन दूसरे गेंदबाजों से कहीं बेहतर, इससे भारत को मजबूती मिली

क्रिकेट-फुटबॉल के ऑलराउंडर खिलाड़ी:एलिसा-रिचर्ड्स जैसे खिलाड़ी दोनों खेल प्रोफेशनल स्तर पर आजमा चुके हैं

अर्जेंटीना के नोट पर होगी मेसी की तस्वीर:वर्ल्ड कप जीत के बाद सरकार तैयार कर रही है योजना