पाकिस्तान ने कहा- जाधव को भारतीय वकील मुहैया कराना कानूनी रूप से संभव नहीं, भारत की मांग ठीक नहीं

पाकिस्तान ने कहा- जाधव को भारतीय वकील मुहैया कराना कानूनी रूप से संभव नहीं, भारत की मांग ठीक नहीं
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पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा है कि जाधव को भारतीय वकील उपलब्ध कराना कानूनी रूप से संभव नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि हम लगातार कहते रहे हैं कि वही वकील कोर्ट में जाधव का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिनके पास पाकिस्तान में कानून का अभ्यास करने का लाइसेंस है।

हफीज चौधरी ने कहा, "भारत जाधव को एक भारतीय वकील देने की अनुमति देने की बेतुकी मांग कर रहा है। यह कानूनी रूप से संभव नहीं है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में कहा है कि विदेशी वकील देश के भीतर कानून की प्रैक्टिस नहीं कर सकते।"

चौधरी ने कहा की आईएसजे (इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस) के फैसले में साफ कहा गया है कि जाधव की सजा के मामले में समीक्षा और पुनर्विचार प्रक्रिया पाकिस्तान की अदालत में और पाकिस्तान के कानूनों के अनुसार होनी चाहिए।

भारत ने कहा था कि निष्पक्ष सुनवाई हो
भारत ने पाकिस्तान से मांग की थी कि जाधव की मौत की सजा के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए एक भारतीय वकील को नियुक्त किया जाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि हम आईसीजे के फैसले के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई की मांग करते हैं।

उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को मुख्य मुद्दों को देखने की जरूरत है। पाकिस्तान को केस से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज मुहैया करवाने के साथ ही जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देना चाहिए।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसी महीने बड़ी बेंच बनाई थी
इसी महीने की शुरुआत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जाधव मामले की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच बनाई थी। जियो न्यूज के मुताबिक, नई बेंच में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिन्लाह, जस्टिस आमिर फारुक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं। नई बेंच तीन सितंबर को मामले की सुनवाई करेगी।

कुलभूषण को 2017 में फांसी की सजा सुनाई गई थी
कुलभूषण को मार्च 2016 में पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। 2017 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इस बीच सुनवाई में कुलभूषण को अपना पक्ष रखने के लिए कोई कॉन्सुलर एक्सेस भी नहीं दिया गया। इसके खिलाफ भारत ने 2017 में ही अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

आईसीजे ने जुलाई 2019 में पाकिस्तान को जाधव की फांसी रोकने और सजा पर फिर से विचार करने का आदेश दिया। तब से अब तक पाकिस्तान ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।

ये खबरें भी पढ़ सकते हैं...

1. कुलभूषण जाधव मामला:भारत ने कहा- हम पाकिस्तान से संपर्क में हैं, हमारी मांग है कि आईसीजे के अनुसार निष्पक्ष सुनवाई हो और जाधव को भारतीय वकील मिले

2. कुलभूषण केस में झुका पाकिस्तान:इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जाधव मामले की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच बनाई, पांच दिन पहले तीन वकील भी अपॉइंट किए थे



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भारत लगातार पाकिस्तान पर जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देने का दबाव बना रहा था। (फाइल फोटो)

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