आर्मी चीफ को 3 साल नहीं, सिर्फ 6 महीने का एक्सटेंशन; सुप्रीम कोर्ट ने कहा- संसद कानून बनाए

आर्मी चीफ को 3 साल नहीं, सिर्फ 6 महीने का एक्सटेंशन; सुप्रीम कोर्ट ने कहा- संसद कानून बनाए
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इस्लामाबाद. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने का आदेश दिया। लगातार तीन दिन चली सुनवाई के बाद गुरुवार को तीन जजों की बेंच ने संक्षिप्त आदेश जारी किया। कहा गया- आर्मी चीफ के कार्यकाल विस्तार या पुर्ननियुक्ति पर संसद 6 महीने में नया कानून बनाए। इमरान खान सरकार बाजवा को तीन साल एक्सटेंशन देना चाहती थी। सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए चुनौती दी गई थी।

पुराने मामलों पर भी सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ के कार्यकाल विस्तार संबंधी मामले पर तीन दिन लगातार सुनवाई की। सरकार से संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा गया। दो पूर्व सेनाध्यक्षों का मामला भी सामने आया। जनरल अशफाक परवेज कयानी और राहिल शरीफ के मामलों को भी संज्ञान में लिया गया। तीन जजों की बेंच ने अटॉर्नी जनरल से पूछा- कयानी का कार्यकाल किस आधार पर बढ़ाया गया था। राहिल शरीफ को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिला? अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि उनके पास दोनों मामलों के दस्तावेज नहीं हैं। इस पर चीफ जस्टिस खोसा ने पूछा- हैरानी है, सेना प्रमुख का कार्यकाल तीन साल बढ़वाना चाहते हैं और आपके पास 10 साल का रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा को सिर्फ 6 महीने का एक्सटेंशन मंजूर किया। बेंच ने कहा- सरकार पुर्ननियुक्ति या सेवा विस्तार पर स्पष्ट कानून लाए। यह काम संसद का है।

सेना सख्त नाराज
मामला एक जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुनवाई हुई तो सरकार की कलई खुल गई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अटॉर्नी जनरल से पूछा- एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन तो राष्ट्रपति जारी करता है। आप कैबिनेट की समरी कैसे लेकर आए। इसमें भी 25 में से सिर्फ 11 मंत्रियों के दस्तखत हैं। गुरुवार को सरकार ने नई समरी पेश की। लेकिन, बेंच इससे भी संतुष्ट नहीं थी। दूसरी तरफ, सेना के पूर्व अफसरों ने फौज की जगहंसाई पर सरकार को आड़े हाथों लिया। रिटायर्ड जनरल अमजद शोएब ने कहा- यह पूरी फौज की बेइज्जती है। इमरान ने मंगलवार को लापरवाही के आरोप में अपने कानून मंत्री को हटा दिया था।



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पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का एक्सटेंशन मंजूर किया है। (फाइल)

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