पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को पांच साल की जेल, 50 लाख डॉलर का जुर्माना भी देना होगा

पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को पांच साल की जेल, 50 लाख डॉलर का जुर्माना भी देना होगा
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माले. मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। यामीन को गुरुवार को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये सजा हुई। उनके खिलाफ 2018 में रिश्वत की जांच शुरू हुई थी। यामीन पर अवैध ढंग से अपने बैंक खाते से 10 लाख डॉलर भेजने का आरोप है। पांच सदस्यों वाले क्रिमिनल कोर्ट ने उनपर 50 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया।

यामीन को इस साल फरवरी में मनी लॉन्ड्रिंग मामले के गवाहों को प्रभावित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।अधिकारियों ने यामीन के बैंक खाते भी फ्रीज किए थे। इन खातों में पिछले साल दिसंबर तक 60.5 लाख डॉलर जमा थे। जांच अधिकारियों को शक है कि यामीन ने विदेशों में काला धन जमा किया है।

यामीन पर विरोधियों से दुर्व्यवहार के आरोप

यामीन ने अपने पांच साल के कार्यकाल में विरोधियों के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कई विरोधियों को जेल भिजवा दिया। यामीन पर अपने विरोधियों को देश से निर्वासित करने के भी आरोप लगे। वे राजनीतिक और वित्तीय सहयोग के लिए चीन पर निर्भर थे। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी उनकी नीतियों पर सवाल उठाए थे। पिछले साल वे मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से चुनाव हार गए थे।

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मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन।(फाइल फोटो)

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